उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया
सपा नेता आजम खां के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। बता दें कि पंद्रह साल पुराने छजलैट प्रकरण में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत दो साल की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दो दिनों के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है. यूपी विधानसभा ने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी है. मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.
कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा दो दिन पहले ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को साल 2008 के छजलैट मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. यह मामला आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत अन्य सपा नेताओं के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया था.
