श्रीकृष्ण जन्मभूमि,शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज
श्रीकृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज, याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई, शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है, मेंटनेवल,नॉन मेंटनेवल पर सुनवाई की कर रहा है मांग, एडीजे 6 कोर्ट में न्यायालय करेगा सुनवाई |
जानते है क्या है मामला
अब से 55 साल पहले हुए समझौते को लेकर है विवाद, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी. मामला टलने की वजह से मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी. इस मामले में पिछले हफ्ते सुनवाई होनी थी. लेकिन, न्यायालय में व्यस्तता के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. अब कोर्ट आज मामले में सुनवाई करेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. अब तक जिला न्यायालय में करीब कई याचियाएं दाखिल की जा चुकी हैं |
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में मंगलवार कोसुनवाई होगी. इस मामले में पिछले हफ्ते सुनवाई होनी थी. लेकिन, न्यायालय मेंव्यस्तता के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. अब कोर्ट आज मामले में सुनवाई करेगा, इस परसभी की नजरें टिकी हुई हैं. अब तक जिला न्यायालय में करीब कई याचियाएं दाखिल की जाचुकी हैं..श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारादाखिल रिवीजन वाद पर पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी और कोर्ट को अपनानिर्णय सुनाना था. लेकिन, मामला टलने की वजह से मंगलवार को फैसला सुनायाजाएगा..महेंद्र प्रताप सिंह के एडवोकेट के मुताबिक नगर निगम में भी मुस्लिम पक्ष कानाम दर्ज नहीं है. राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी में भी जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर यहां13.37 एकड़ भूमि है. आज भी ईदगाह वाली जगह का श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट टैक्स देताहै.ऐसे में मुस्लिम पक्ष तरह-तरह के बहाने बनाकर कोर्ट में केस को बार-बार भटका रहेहै. अब हिंदुओं सनातनियों को एक साथ होकर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान को मुक्त कराने की लड़ाई लड़नी है. महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक कोर्ट मेंहमारी जीत तय है. मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 पर भी ये लोग टिकने को तैयार नहींहैं..रंगभरी एकादशी 2023: काशी विश्वनाथ का गौना उत्सव आज से, हल्दी रस्म के साथगौरा को समझाए जाएंगे ससुराल के नियम.मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 12अक्टूबर 1968 को शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था. इस समझौते में13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी..श्रीकृष्ण जन्मस्थानके पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाहीईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करकेबनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया गया है. हिंदू पक्ष की ओर सेशाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग कीगई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया था
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के दाखिल रिवीजन वाद पर पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी और कोर्ट को अपना निर्णय सुनाना था. लेकिन, मामला टलने की वजह से मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई
