उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में OBC की हिस्सेदारी तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को करेगा सुनवाई।
लखनऊ ।
मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को करेगा सुनवाई। पिछड़ा वर्ग आयोग ने दो माह 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करते हुए 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए तय समय से पहले सुनवाई के लिए समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। नगर विकास विभाग अब मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण करने की अनुमति मांगेगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। राज्य सरकार चुनाव कराने की मांगेगी अनुमति। नए सिरे से सीटों का आरक्षण,चुनाव की मांगेगी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद लाया जाएगा अध्यादेश। आरक्षण के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए होगा अध्यादेश। इसको लेकर कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा अध्यादेश।
लखनऊ,शाहजहांपुर में आरक्षण पर उठे सबसे ज़्यादा सवाल।
