अयोध्या में जमीन खरीद की जांच याचिका खारिज
लखनऊ – हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में जमीन खरीदने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि उक्त याचिका दाखिल करने के पीछे अच्छी नियत नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अयोध्या निवासी दुर्गा प्रसाद यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में अयोध्या के पूर्व कमिश्नर एमपी अग्रवाल, पूर्व डीआईजी दीपक कुमार, पूर्व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, पूर्व एडीएम गोरेलाल शुक्ला, पूर्व एसडीएम अर्पित गुप्ता इत्यादि अधिकारियों को भी विपक्षी पक्षकार बनाया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट व श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जिन लोगों से अयोध्या में जमीनें खरीदी गईं, उन लोगों ने वास्तविक खाताधारकों से जमीन खरीद कर उक्त दोनों ट्रस्ट को बेचा और इस प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं कारित की गईं।
