महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने वालों पर होगी कार्यवाही

लखनऊ।

बेवजह गिरफ्तारी करने और महिलाओं बुजुर्गों व नाबालिगों को थाने में बुलाकर पूछताछ की प्रवृत्ति को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है /थानेदारों,विवेचकों के लिए डीजीपी डॉ डीएस चौहान के सख्त निर्देश। महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने वालों पर होगी कार्यवाही।बगैर पुख़्ता सबूतों के न की जाए किसी की गिरफ्तारी।मात्र संदेह के आधार पर न की जाए किसी की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख़्ती से किया जाए पालन। इसके मुताबिक महिलाओं, नाबालिगों, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं और पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जांच में यदि कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को धारा 41 के तहत नोटिस देकर बुलाया जाता है तो जांच अधिकारी के सामने पेश होने पर वह पावती के लिए अनुरोध कर सकता है।

Leave a Reply